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यूपी: घर में रखी लिमिट से ज्यादा शराब तो लेना होगा लाइसेंस, प्रत्येक वर्ष 12000 करने होंगे जमा
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यूपी: घर पर शराब रखने के लेना होगा लाइसेंस, प्रत्येक वर्ष 12000 करने होंगे जमा-जानने नया नियम
उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने जारी किया नया सर्कुलर। अब शराब पीने वाले लोगों को घर पर शराब रखने के लेना होगा लाइसेंस, प्रत्येक वर्ष ₹12000 जमा करने होंगे। यही नहीं शराब पीने पीने वालों को शराब घर में रखने के लिए जुर्माने की मार भी पड़ सकती है वहीं दूसरी तरफ आबकारी विभाग ने नया सर्कुलर और नियम जारी करते हुए कहा है कि…
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लाइसेंस हेतु प्रत्येक वर्ष रुपया 12,000/- लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि रुपया 51,000 निर्धारित
की जाती है। प्रतिभूति धनराशि जिला आबकारी अधिकारी को प्लेड (Pledged) सावधि जमा रसीद के रूप में देय होगी।
वैयक्तिक होम लाइसेंस लेने के लिये यह नियमो का करना होगा पालन
1. वैयक्तिक होम लाइसेंस भारत निर्मित विदेशी मदिरा और समुद्र पार आयातित मदिरा हेतु निर्धारित सीमा तक के क्रय, परिवहन एवं कब्जे में रखने हेतु अधिकृत होगा।
2 वैयक्तिक होम लाइसस परिसर में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, परिवार के अतिथि एवं मित्र जो वयस्क हो दवारा वैयक्तिक होम लाइसेंसी को किसी प्रकार का भुगतान, केश अथवा काइन्ड अथवा दोनों में, किये बगैर एवं लाइसेंसी की सहमति से मदिरा पान कर सकेंगे।
3. निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान करने पर पात्र आवेदकों को जिला कलेक्टर द्वार वैयक्तिक होम लाइसेंस एक वर्ष के लिए स्वीकृत किया जायेगा। एक व्यक्ति को अपने एक मूल निवास के लिए ही केवल एक वैयक्तिक होम लाइसेंस अनुमन्य होगा। वैयक्तिक होम लाइसेंस किसी भी व्यक्तिको अपने फार्म हाउस अथवा गेस्ट हाउस के लिए अनुमन्य नहीं होगा।
4. वैयक्तिक होम लाइसेंस की वार्षिक अथवा वर्ष के किसी भाग की निर्धारित लाइसेंस पीस सुसंगत मद मे ऑनलाइन जमा किया जायेगा।

6.वैयक्तिक होम लाइसेंस के आवेदन पत्र के साथ आवेदक के पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न होना अनिवार्य होगा।
7.आवेदक को उसके मूल निवास जहाँ वह माता-पिता, पुत्र / पुत्रियों और पत्नी सहित निवास करता हो में ही वैयक्तिक होम लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगा। इस हेतु आवेदक को अपने मूल निवास के स्वामित्व संबंधी अभिलेख अथवा किरायनामा की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में उक्त आशय का नोटेराइन्ड शपथ-पत्र भी आवेदक दवारा प्रस्तुत किया जायेगा।
8. आवेदक को इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वह(i) किसी अनधिकृत अथवा 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को उक्त परिसर में प्रवेश से सुरक्षित रखेगा।
(ii) परिसर में उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुमन्य मदिरा के सिवाय अन्य कोई अवैध अथवा अनधिकृत मदिरा अथवा पदार्य नहीं रखेगा।
9. वैयक्तिक होम लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने की दशा में लाइसेंस धारी के विरुद्ध संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी तथा प्रतिभूति धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा।
10. वैयक्तिक होम लाइसेंस के परिसर में उत्तर प्रदेश में विक्री हेतु अनुमन्य मदिरा को निम्न अधिक्तम मात्रा तक संचित कर सकेगा।